आधार कार्ड के उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, नागरिकता और निवास प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल पर उठे सवाल
Crucial Supreme Court hearing on the use of Aadhaar cards
दिल्ली। Crucial Supreme Court hearing on the use of Aadhaar cards, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल नागरिकता, मूल निवास और आवासीय पते के सुबूत के तौर पर गलत तरीके से किया जा रहा है। इसमें केंद्र, राज्यों और चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का उपयोग सिर्फ पहचान की पुष्टि तक सीमित किया जाए।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी. मोहना की पीठ वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
वकील अश्वनी दुबे के जरिये दायर याचिका में यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि नए मतदाता पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र में जन्म तिथि और निवास के सुबूत के तौर पर आधार का इस्तेमाल आधार एक्ट, 2016 की धारा नौ; जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) और संविधान के अनुच्छेद-14 के विरुद्ध माना जाए।
याचिका के अनुसार, आधार एक्ट में साफ कहा गया है कि यह नागरिकता या मूल निवास का सुबूत नहीं है। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल उम्र, नागरिकता व मूल निवास के सुबूत के तौर पर किया जा रहा है। इस तरह घुसपैठिए और अवैध प्रवासी आधार का इस्तेमाल करके कई तरह के दस्तावेज हासिल कर रहे हैं।